टीईटी : आरक्षित वर्ग वाले 82 अंक पर होंगे पास
मंगलवार, मई 06, 2014
2013 का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफसामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 90 अंक मिलने पर किया जाता है पास सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शीघ्र रिजल्ट जारी करने के आदेश
लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 82 अंक पाने पर पास माना जाएगा। अभी तक 83 अंक पाने वालों को पास माना जाता था। यह संशोधन टीईटी 2013-14 से लागू माना जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही टीईटी 2013 का रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे शीघ्र ही रिजल्ट जारी करें।
टीईटी 150 अंकों का होता है। इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले को पास माना जाता है। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 90 अंक मिलने पर पास किया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग वालों को पांच प्रतिशत छूट के साथ नियमत: 82.5 अंक पर पास माना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 83 अंक पर पास किया जाता था। इस संबंध में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि आरक्षित वर्ग वालों को 82 अंक पर ही पास माना जाए।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। वहां से अनुमति के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) तथा नि:शक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत यानी 82 अंक पर पास माना जाएगा।
साभार : अमर उजाला
मंगलवार, मई 06, 2014
2013 का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफसामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 90 अंक मिलने पर किया जाता है पास सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शीघ्र रिजल्ट जारी करने के आदेश
लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 82 अंक पाने पर पास माना जाएगा। अभी तक 83 अंक पाने वालों को पास माना जाता था। यह संशोधन टीईटी 2013-14 से लागू माना जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही टीईटी 2013 का रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे शीघ्र ही रिजल्ट जारी करें।
टीईटी 150 अंकों का होता है। इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले को पास माना जाता है। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 90 अंक मिलने पर पास किया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग वालों को पांच प्रतिशत छूट के साथ नियमत: 82.5 अंक पर पास माना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 83 अंक पर पास किया जाता था। इस संबंध में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि आरक्षित वर्ग वालों को 82 अंक पर ही पास माना जाए।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। वहां से अनुमति के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) तथा नि:शक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत यानी 82 अंक पर पास माना जाएगा।
साभार : अमर उजाला