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बाराबंकी : 71 अनुपस्थित मतदान कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर : डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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बाराबंकी : 71 अनुपस्थित मतदान कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर : डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

बाराबंकी। ग्राम पंचायत के तीसरे चरण के मतदान सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त मतदान कार्मिकों में से सम्बन्धित विकास खंड में निर्धारित स्थल से अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरुद्ध आईपीसी, आरपी एक्ट और पंचायत राज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गयी है। जिला मजिस्ट्रेट योगेश्वर राम मिश्र ने निर्देश दिया है कि ऐसे लापरवाह एवं ड्यूटी से अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। 5 दिसम्बर को हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज और सिद्धौर में तीसरेे चरण का मतदान होगा। आज सम्बन्धित विकास खंडों सेे पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। तीनों विकास खंडों से कुल मिलाकर 71 मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहे। हैदरगढ़ से 22, त्रिवेदीगंज सेे 24, और सिद्धौर से 25 मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहे। बार-बार उदघोषणा किए जाने के बावजूद इन मतदान कार्मिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कड़ा संज्ञान लिया। इन मतदान कार्मिकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा-174, धारा-177, धारा-188 तथा आर पी एक्ट 1947 की धारा-134 और धारा-136 के तहत कोतवाली बाराबंकी में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। इन मतदान कार्मिकों के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12 ख के तहत निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्य भंग करने पर एफआईआर दर्ज करायी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोतवाली बाराबंकी को इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। इन 71 मतदान कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इनके निलम्बन के भी निर्देश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दे दिए गए है। जिन मतदान कार्मिकों के सम्बन्ध में शासन की संस्तुति जरूरी है, उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इन मतदान कार्मिकों का दो दिन का वेतन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाधित कर दिया गया है। सम्बन्धित अधिनियमों के तहत सुसंगत कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भी संस्तुति पत्र भेजा जा रहा है।

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