इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के 29 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में एक और पेच फंस गया है। आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसे तकनीकी स्नातक डिग्री धारकों को भी नियुक्ति दी गई है जिनका स्नातक में गणित या विज्ञान विषय नहीं था।
इसे लेकर हाईकोर्ट में रेवतीरमण सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 23 अगस्त 2013 के शासनादेश में स्पष्ट है कि व्यावसायिक स्नातक डिग्री धारकों में उन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाएगी जिनका स्नातक में गणित या विज्ञान में से कोई एक विषय रहा हो, जबकि नियुक्ति प्राधिकारियों ने इसको नजरअंदाज कर ऐसे सभी लोगों को नियुक्तियां दे दीं जिनके पास स्नातक की तकनीकी डिग्री है। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।