नई दिल्ली
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) के इच्छुक लोगों को हाईकोर्ट दिल्ली ने बड़ी राहत दी है। अब स्नातक में 45 प्रतिशत अंक नहीं होने के बावजूद इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिका पर यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही किसी के पास स्नातक में 45 फीसदी अंक नहीं हैं लेकिन यदि उसके पास पोस्ट-ग्रेजुशन की डिग्री है तो वह सीटैट में शामिल होने के लिए योग्य है। इस फैसले से देश के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा।
कोर्ट ने यह फैसला रुचिका गुप्ता की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। रुचिका के पीजी में 70} अंक होने के बावजूद परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया गया था।