देवरिया : नौ एनपीआरसी का अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित
जागरण संवाददाता, देवरिया: विद्यालय श्रेणीकरण प्रपत्र जमा न करना जनपद के नौ न्याय पंचायत समन्वयकों को महंगा पड़ गया है। निर्देश का उल्लंघन करने पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी मनोज कुमार मिश्र ने इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित कर दिया है।
श्री मिश्र ने बताया कि 30 दिसंबर को कार्यालय सभागार में समस्त न्याय पंचायत समन्वयकों की बैठक आयोजित कर विद्यालय श्रेणीकरण प्रपत्र भरने व जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी निर्धारित थी। बावजूद इसके नौ न्याय पंचायत समन्वयकों ने प्रपत्र जमा नहीं किया, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यों में शिथिलता को दर्शाता है।
कार्रवाई की परिधि में आने वाले देवरिया सदर के रावतपार न्याय पंचायत के रामेश्वर, बरडीहा लाला के कौशल किशोर, खोराराम की श्रीमती उर्मिला मौर्या, भलुअनी के बीजापुर झंगटौर साहब यादव, फतेहपुर के केदार यादव, बरहज के पैना न्याय पंचायत के अशोक ¨सह, बारादीक्षित के देवेंद्र ¨सह, करायल शुक्ल के शैलेंद्र ¨सह तथा भाटपाररानी के टिकमपार की शकुंतला देवी शामिल हैं।
बीएसए ने बताया कि देवरिया सदर, भलुअनी, भाटपाररानी व बरहज के खंड शिक्षाधिकारियों को इन सभी न्याय पंचायत समन्वयकों का अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित करने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।