हाईकोर्ट ने गेस्ट टिचरों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी टीचरों की नियुक्ति करने के दिए आदेश : 23 फरवरी 2014 को 3091 पदों पर एलटी के टीचरों के लिए निकली थी भर्ती
उत्तराखंड। राज्य के स्कूलों में पठन-पाठन में लगे गेस्ट टीचरों के लिए बुरी खबर है. नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी मास्टरों की भर्ती करने के आदेश जारी कर दिया है. आपको बताते चलें की 23 फरवरी 2014 को 3091 पदों पर एलटी के टीचरों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके बाद मार्च 2015 में एलटी का पेपर हुआ था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी कर दिए थे.
कोर्ट ने कहा था की 10 प्रतिशत कोटा राज्य आन्दोलनकारीयों के लिए रखा जाए 28 जनवरी को राज्य सरकार ने तीन चरणों में भर्ती करने का शासनादेश निकाला और 30 जनवरी को एलटी के करिब 13 सौ पदों पर नियुक्ति कर दी गई थी, जिसको गिरिश चन्द्र पनेरु ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी याचिका में कहा गया था की सरकार गेस्ट टीचरों को नियमित करने के चलते सभी पदों पर भर्ती नहीं कर रही है. सोमवार को कोर्ट ने गेस्ट टिचरों के पदों को रिक्त मानते हुए उनके पदों पर एलटी टीचरों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं.