लखनऊ : काॅन्वेंट स्कूलों के लिए समान नीति पर पीआईएल खारिज
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने काॅन्वेंट स्कूलों के लिए एक जैसी नीति (यूनिफार्म पॉलिसी) बनाने के निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लखनऊ के डीएम समेत ‘काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन’ को देने की गुजारिश वाली एक पीआईएल को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि इन पक्षकारों को ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश हेमेन्द्र प्रताप सिंह की पीआईएल पर दिया। याची ने इन पक्षकारों को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि काॅन्वेंट स्कूलों की फीस, पाठ्यक्रम व छात्र-छात्राओं की यूनिफार्म का निर्धारण और इसे किसी खास दुकान से ही खरीदने को बाध्य न करने आदि के बारे में एक समान नीति बनाई जाए।
अदालत ने कहा, जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध है तो उक्त काउंसिल से संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्थान, काउंसिल द्वारा निर्धारित ‘करीकुलम’ से निर्देशित होते हैं और विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में शामिल करते हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी।