गोंडा : कैंसर पीड़ित बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका को मिली सहायता राशि, कोर्ट की सख्ती के बाद, बीएसए डॉ. फतेह बहादुर सिंह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए, 9 लाख 97 हजार 137 रुपए की सहायता राशि का चेक कोर्ट को सौंपा
गोंडा । बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को गाढ़े वक्त में विभाग की ओर से मदद का इंतजाम न होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जिले की एक शिक्षिका के मामले में आखिरकार कोर्ट के सख्ती के बाद विभाग को सहायता राशि देनी पड़ी। यहां तैनात सहायक अध्यापिका श्वेता जैन कैंसर पीड़ित थीं। लम्बे इलाज के बाद भी विभाग से कोई मदद नहीं मिली। यही नहीं बीमारी से उनका निधन भी हो गया था। कैंसर जैसी बीमारी में मदद न मिलने पर शिक्षिका के पति महेन्द्रजैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान मदद का फैसला न होने पर महेन्द्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। वहां से फिर हाईकोर्ट को मामला रेफर किया गया। दोबारा हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहायता देने का आदेश दिया। कैंसर पीड़ित शिक्षिका की मदद के लिए हाईकोर्ट ने सहायता की राशि तय की। विभाग के आला अफसरों को भी कई बार इस मामले में तलब किया।
सोमवार को बीएसए डॉ. फतेह बहादुर सिंह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने 9 लाख 97 हजार 137 रुपए की सहायता राशि का चेक कोर्ट को सौंपा। बताया जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से शिक्षिका के पति को यह सहायता का चेक मिला। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सहायता राशि का भुगतान बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से किया गया है। भुगतान विभाग के प्रशासनिक मद से हुआ है।