लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को राहत
लखनऊ । अशासकीय सहायताप्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय पर पढ़ा रहे मानदेय शिक्षकों के आमेलन का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी करते हुए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम, 2006 की धारा-31ई व उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की व्यवस्था के अनुसार मानदेय शिक्षकों के आमेलन की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
शासनादेश के मुताबिक उन्हीं मानदेय शिक्षकों का आमेलन किया जाएगा जिनका चयन रिक्ति व
अनुमोदित पद पर कानूनी तरीके से किया गया हो और वे विवि अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों। आमेलन आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षकों की अर्हकारी सेवा आमेलन की तिथि से आंकी जाएगी। मानेदय पर आधारित पूर्व सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभ के लिए नहीं माना जाएगा। सहायताप्राप्त कॉलेजों के मानदेय शिक्षकों के आमेलन के लिए सरकार ने 2006 में उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में संशोधन किया था।