शिक्षकों को मिलेगा लाभ, पेंशन स्कीम का फैसला लागू
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने 40 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के दायरे में लाने का फैसला लागू कर दिया है।
अगले महीने से उनके वेतन से कटौती शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को आदेश जारी कर दिया है।
राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्ति पाने वाले सभी शिक्षक और कर्मचारी अगले महीने से एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे।
इसके लिए उनको मिलने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से हर महीने 10 फीसदी राशि की कटौती की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के मुताबिक, जून में मिलने वाले वेतन से यह कटौती प्रारंभ कर दी जाएगी। चूंकि मई का वेतन ही जून में मिलेगा, इसलिए एनपीएस इसी महीने से लागू मानी जाएगी।
विभाग ने न्यू पेंशन स्कीम में कटौती के लिए यूपी डेस्को से खास तौर पर एमआईएस सॉफ्टवेयर विकसित कराया है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस सॉफ्टवेयर की मदद से मई माह के वेतन से यह कटौती सुनिश्चित करें।
यहां बता दें कि अप्रैल-2005 से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है। न्यू पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए उन्हें अपने वेतन में से 10 फीसदी अंशदान देना होगा और इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाएगी।
हालांकि, शिक्षक और कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनकी यह भी मांग थी कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, तब तक उन्हें एनपीएस में शामिल किया जाए।
राज्य सरकार ने पिछले दिनों एनपीएस लागू करने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसे अब लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।