फर्रूखाबाद : बीईओ के खिलाफ याचिका, रिपोर्ट तलब, न्यायालय ने 28 जून तक पुलिस से आख्या तलब की
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : कम्प्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त व अभद्रता करने के मामले में विकास खंड बढ़पुर के खंड शिक्षा अधिकारी बेगीश गोयल के खिलाफ याचिका दायर की गयी है। न्यायालय ने 28 जून तक पुलिस से आख्या तलब की है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला किराना बाजार निवासी अभिनव सक्सेना ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि वह बीआरसी कार्यालय में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात है। उसने पांच अगस्त 2009, दस नवंबर 2014 व 15 मार्च 2016 को अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी को दिया था। बीईओ ने अवकाश स्वीकृत भी कर दिया। जब वह कार्यालय वापस आए तो उन्हें पता चला कि बीईओ ने उनकी सेवा समाप्त कर दी है। जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी व बीएसए से की।
बीएसए ने 18 अप्रैल 2016 को सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। बीईओ ने उससे 20 हजार रुपये जमानत राशि के नाम पर जमा करा लिए। इसके बाद भी उनकी सेवा बहाल नहीं की गयी और रुपये हड़प लिए।
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