यूपी: चयन बोर्ड के दो सदस्यों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दो सदस्यों के कामकाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
प्रतियोगी छात्रों की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जा रही है। वर्तमान सदस्य ललित श्रीवास्तव और अनीता यादव की नियुक्ति भी नियम ताक पर रखकर की गई है। ऐसे में बोर्ड के जरिए होने वाली भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने दोनों सदस्यों ललित श्रीवास्तव और अनीता यादव के काम करने पर तत्काल रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में फिलहाल ललित श्रीवास्तव, अनीता यादव के अलावा विनय कुमार रावत, मो. उमर, नरेन्द्र नाथ, नरेन्द्र सिंह यादव और रमेश शर्मा सदस्य हैं। हीरालाल गुप्ता अध्यक्ष और रूबी सिंह सचिव हैं। चयन बोर्ड इन दिनों एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी-पीजीटी 2013 के साक्षात्कार करा रहा है। इसके साक्षात्कार बोर्ड में ये दोनों सदस्य भी शामिल हैं। ऐसे में इंटरव्यू बोर्ड में बदलाव करना पड़ सकता है।