आरटीआई का चाबुक: अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की कटौती
अंबेडकरनगर : जनसूचना अधिकार एक्ट का उल्लंघन करना जनपद में तैनात रहे दो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर भारी पड़ा है। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन बीएसए दल ¨सगार यादव तथा राजबहादुर मौर्य पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। उक्त धनराशि को अधिकारियों के वेतन से कटौती करते हुए कोषागार में जमा कराने का आदेश जारी किया है। प्रकरण में वादी ने अकबरपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर के बाबत पांच ¨बदुओं पर अधिकारी द्वय से सूचना मांगी थी।
गांव निवासी महेंद्र कुमार ने वर्ष 2011 में गांव के विद्यालय में वर्ष 2004 से 2011 तक शिक्षकों तथा शिक्षामित्रों की तैनाती के साथ ही उनकी उक्त अवधि में पहले और बाद की शैक्षिक योग्यता के साथ ही वेतन तथा मानदेय की सूचना मांगी है। उक्त सूचना में सेवा पर बने रहने के साथ ही संस्थागत तौर पर शिक्षकों के उच्च शिक्षा हासिल किए जाने की ओर भी इशारा किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यालय को आवंटित धनराशि के साथ ही खुली बैठक के बारे में भी सूचना चाही गई थी। तय अवधि में सूचना नहीं मिलने पर वादी ने सूचना आयोग में अपील की। इस बीच दो बीएसए बदल गए फिर भी वादी को वांछित सूचना नहीं मिल सकी। खास बात रही कि प्रकरण की राज्य सूचना आयोग में 14 बार सुनवाई होने तथा निर्देश दिए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई। लिहाजा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं बीएसए दल¨सगार यादव के विरुद्ध 25 हजार रुपये तथा निवर्तमान बीएसए राजबहादुर मौर्य पर 15 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जिलाधिकारी विवेक को उक्त अर्थदंड की धनराशि को आरोपित अधिकारियों के वेतन से कटौती कराते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करते हुए आयोग को भी अवगत कराने को कहा है।