शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ की कटौती करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कटौती नई पेंशन स्कीम का लाभ देने से इनकार करने के खिलाफ दाखिल याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व 94 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से याचिका पर छह सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
याचिका में 16 अप्रैल 2014 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचियों को नई पेंशन स्कीम का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है। याचिका के अनुसार याचियों ने बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दिसंबर 2005 में नियुक्ति हासिल की। उन्होंने स्टाइपेंड भी हासिल किया, इसलिए वे भी पेंशन स्कीम के लाभ के हकदार हैं।