महराजगंज : जिले में संचालित बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रशासन के टारगेट पर, निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की तहत प्राविधान है कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था बिना मान्यता के, मान्यता प्रत्याहरण के उपरांत विद्यालय का संचालन नहीं कर सकता
जागरण संवाददाता, महराजगंज: जिले में संचालित बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रशासन के टारगेट पर है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जावेद आलम आजमी ने इन विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर सूची खंड शिक्षा अधिकारियों से तलब की गई है। इसी के साथ इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन विद्यालयों के बच्चों को संबंधित ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने का निर्देश दिया है। दरअसल निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की तहत प्राविधान है कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था बिना मान्यता के, मान्यता प्रत्याहरण के उपरांत विद्यालय का संचालन नहीं कर सकता है। लेकिन यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन विद्यालयों द्वारा मनमानी कर फीस कापी किताब के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों पर विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। बैगर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर खंड शिक्षा अधिकारियों से सूची तलब कराई जा रही है। ऐसी दशा में बगैर मान्यता संचालित विद्यालयों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना तथा मान्यता के प्रावधानों का उल्लंघन जारी रखने पर दस हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूल किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभिभावक अपने पाल्यों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं। मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक मान्यताहीन विद्यालयों की टीसी कदापि स्वीकार न करें। उन्होंने कहा कि निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निहित निर्देशों के अंतर्गत अवगत कराना है कि पूर्व में स्थानीय, अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी शासनादेश 19 मई 2011 के क्रम में संशोधित मानक एवं शर्तों को तीन वर्षों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा। शर्तों को पूरा न किए जाने अथवा मान्यता शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रदत्त स्थायी, अस्थायी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधतंत्र का होगा। उन्होंने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने विकास क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची एंव अमान्य, संचालित प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को पृथक पृथक सूची कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए जो विद्यालय बिना मान्यता के अमान्य विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, उन्हें बंद कराते हुए उसमें नामांकित छात्र छात्रओं का नाम नामांकन निकट में संचालित परिषदीय, मान्यता विद्यालयों में कराना सुनिश्चित करें। मनमानी करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं।