इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीटीसी अभ्यर्थियों की याचिका ख़ारिज की!
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों की याचिका ख़ारिज कर दी है।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की थी मांग:
सूबे के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी के 2013 के बैच की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।गौरतलब है कि, बीटीसी 2013 के बैच के अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की मांग कर रहे थे।मामले में एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गयी थी, जिन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा ने सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।याचिकाओं में कहा गया था कि, परिषदीय विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापको कि नियुक्ति के लिए 16 जून 2016 को अधिसूचना जारी की। इसमें यह शर्त रखी गई कि अधिसूचना जारी होने की तिथि पर जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशिक्षण अर्हता रखते हैं, वही आवेदन करने के लिए अर्ह है।बीटीसी के बैच 2013 के अभ्यर्थियों ने इस साल मई 2016 में परीक्षा दी थी और उनका परिणाम कट ऑफ़ डेट 16 जून से पहले घोषित नहीं हुआ था।हालाँकि, परिणाम को पूर्व ही घोषित किया जा चुका था।याचिका में कट ऑफ़ डेट 16 जून होने के कारण बीटीसी 2013 के अभ्यर्थी इसमें भाग शामिल नहीं हो सकते हैं।याचियों का कहना है कि, सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया है जिससे 2013 बैच के एक बड़े वर्ग के चयन को रोका जा सके।