राज्य चुनाव आयोग बताए, कौन है मतदाता सूची बनाने के काबिल : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदाता सूची बनाने के लिए वह किन लोगों को काबिल मानता है और क्या उनसे यह काम करवा सकता है?
शिक्षकों को पढ़ाना छोड़कर नगरपालिका चुनावों की मतदाता सूची बनाने में लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने आयोग से यह बताने को कहा है।
याचिकाकर्ता शिखर अग्रवाल ने याचिका में कहा था कि सूबे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा तथा सीधे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा।
याचिका में आयोग और प्रमुख सचिव उप्र शहरी विकास विभाग को इस काम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से रोकने का आदेश देने की गुहार लगाई गई थी। इसके जवाब में आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए उन्हें कानूनी अनुमति मिली हुई है।