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इलाहाबाद : पत्राचार से बीटीसी करने वाले भर सकेंगे आवेदन, हाई कोर्ट का आदेश!

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पत्राचार से बीटीसी करने वाले भर सकेंगे आवेदन, हाई कोर्ट का आदेश!

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पत्राचार के माध्यम से विशिष्ट बीटीसी शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दी है। अब पत्राचार के माध्यम से बीटीसी करने वाले शिक्षामित्र भी प्राइमरी स्कूल में टीचर के पद पर आवेदन कर सकते हैं।

कोर्ट के फैसले से हजारों शिक्षामित्र होंगे लाभान्वित:

लखनऊ हाई कोर्ट ने दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि, शिक्षामित्रों को आवेदन करने दिया जाये।साथ ही कोर्ट ने उनकी काउंसलिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं।कोर्ट के इस फैसले के बाद कई हजार शिक्षामित्र लाभान्वित होंगे।हालाँकि, कोर्ट ने आवेदनकर्ताओं के परिणाम घोषित करने की तारीख पर रोक लगा दी है।इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 18 हजार 448 असिस्टेंट टीचर की भर्ती के पद निकाले।आवेदन की प्रमुख शर्तों में पत्राचार के माध्यम से बीटीसी करने वालों को अयोग्य करार दिया गया है।यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियम 1981 के मुताबिक यह शर्त नियम के प्रतिकूल है।इस मामले में आखिरी फैसले से पहले सरकार से डिटेल में जवाब माँगा है।कोर्ट ने फिलहाल याचियों को अंतरिम आदेश के तहत आवेदन करने की छूट दे दी है।

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