रद्द नहीं होगा गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों का चयन
शिक्षक भर्ती
जूनियर हाईस्कूलों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों का चयन फिलहाल रद्द नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभ्यर्थियों का चयन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया था कि गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के आधार पर की गई है। 15वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया जाए। जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की।
याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि शिवकुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15वां संशोधन रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुनवाई केलिए 24 अगस्त की तिथि नियत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार बिंदुओं पर सुनवाई किए जाने की संभावना है। यह बिंदु है कि एनसीटीई द्वारा जारी गाइड लाइन सही है या नहीं, दूसरे टीईटी के प्राप्तांक का वेटेज देना सही है अथवा नहीं, तीसरा टीईटी की गाइड लाइन में वेटेज का अर्थ क्या अंक देना और चौथा कि 15वां संशोधन रद्द करने का निर्णय सही है अथवा गलत। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय से चयन परिणाम तय होगा।