हाईकोर्ट ने बीएसए को किया तलब
गाजीपुर: आदेश के बाद भी फर्जी शिक्षामित्र पर एफआइआर दर्ज न कराने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कि
गाजीपुर: आदेश के बाद भी फर्जी शिक्षामित्र पर एफआइआर दर्ज न कराने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने नौ सितंबर को बेसिक शिक्षाधिकारी को तलब किया है। मामला भांवरकोल ब्लाक के हेमराजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षामित्र आशा देवी का है। चांदपुर गांव निवासी शिवनायक राय ने आरटीआइ के माध्यम से खुलासा किया कि आशा देवी का इंटरमीडिएट का शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी है।
बेसिक शिक्षा विभाग जब तक इस पर कोई कार्रवाई करता इससे पहले ही आशा देवी ने इस्तीफा दे दिया। इस खबर को 'दैनिक जागरण' ने तीन नवंबर 2012 में पेज चार पर 'फर्जीवाड़े का भेद खुला तो दे दिया इस्तीफा' शीर्षक से प्रकाशित भी किया था। इसके बाद शिवनायक राय ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर आशा देवी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
इसके बाद शिवनायक राय ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 2014 में उक्त शिक्षामित्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने व रिकवरी कराने का आदेश बेसिक शिक्षाधिकारी को दिया। इसके बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिवनायक राय फिर कोर्ट की शरण में गए। उनके अधिवक्ता कल्पनाथ राय ने बताया कि इस बार हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षाधिकारी को नौ सितंबर को तलब किया है। वहीं बीएसए अशोक कुमार यादव ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है।