महिला विज्ञान शिक्षक भर्ती में काउंसिलिंग को चुनौती
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 हजार प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती में महिला विज्ञान अभ्यर्थियों का कट ऑफ 90 अंक कर की जा रही काउंसिलिंग को चुनौैती दी है। इसमें सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो पहली से लेकर पांचवी काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने अमिता की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आलोक यादव ने बहस की। याची का कहना है कि छह जुलाई 2016 को महिला विज्ञान अध्यापिका की टीईटी कट ऑफ मेरिट 90 अंक घोषित की गई है। याची को 95 अंक प्राप्त हुए है। इसके बावजूद उसे काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। पांचवीं काउसिंलिंग की कट ऑफ मेरिट 99 अंक की थी। अब पहली बार 90 अंक कट ऑफ मेरिट तक की गयी है। 90 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउसिंलिंग में न बुलाना अनुच्छेद 14 व नियम 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पांचवीं काउसिंलिंग तक की कट ऑफ मेरिट की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस पद पर होने वाली नियुक्ति को याचिका के निर्णय की विषय वस्तु करार दिया है।