शिक्षामित्रों का ब्यौरा जुटा रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नजदीक
राज्य सरकार सहायक अध्यापक पर समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने इस संबंध में सभी बीएसए को निर्देश भेज दिए हैं। अक्तूबर के अंत में शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
सूबे में 1.30 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हो चुका है लेकिन इनके समायोजन की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर जिले को शिक्षा मित्रों के नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम भेजना है।
यह सूची हर हाल में 5 अक्तूबर तक बेसिक शिक्षा निदेशालय निजी पत्र वाहक द्वारा भेजी जानी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नजदीक आ रही है लिहाजा विभाग अपनी तैयारी पूरी करने में जुट है।
हाल ही में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने भी बिना अध्यापक पात्रता पास शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया है। यूपी में भी शिक्षामित्र बिना टीईटी पास किए सहायक अध्यापक बनाए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं समायोजन की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई थी। अभी अंतरजनपदीय तबादलों में भी समायोजित शिक्षामित्रों को मौका नहीं दिया गया था।