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इलाहाबाद : इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास के परिणाम पर रोक -हाईकोर्ट

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इलाहाबाद : इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास के परिणाम पर रोक -हाईकोर्ट

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों में इतिहास के प्रवक्ताओं की भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के गलत उत्तर होने के बाबत जवाब मांगा है। जीतेंद्र बहादुर और उमेश चंद्र भारतीय सहित कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर संशोधित परिणाम और ‘आंसर की’ को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि इतिहास केप्रवक्ताओं के 52 पदों (42 पुरुष, 10 महिला) के चयन हेतु 28 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी किया गया। 21 जून 2015 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 12 मई 2016 को परिणाम जारी किया गया। इसके एक दिन बाद ‘आंसर की’ जारी की गई। याचीगण इसमें चयनित हो गए। मगर चयन बोर्ड ने तीन अगस्त 2016 को परिणाम संशोधित कर दिया। चार अगस्त को संशोधित ‘आंसर की’ भी जारी कर दी। संशोधित परिणाम जारी होने पर याचीगण चयन सूची से बाहर हो गए।

संशोधित परिणाम की आंसर की में चार प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त पुस्तक से उत्तर का मिलान करने पर भी वह गलत पाए गए। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि क्या इन चार प्रश्नों के अंक मिलने पर याचीगण चयनित हो जाएंगे। बोर्ड के अधिवक्ता ने बताया कि चार प्रश्नोें के अंक मिलने पर याचीगण चयन सूची में आ जाएंगे। कोर्ट ने अगली तारीख पर चयन बोर्ड को बताने के लिए कहा है कि किस आधार पर वह चार प्रश्नों के जवाब सही होने का दावा कर रहा है। अगले आदेश तक चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है तथा बोर्ड से समस्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने केलिए कहा है।

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