कानपुर : 15 जनवरी तक जीवित प्रमाणपत्र न देने पर रुकेगी पेंशन
कानपुर। ईपीएफओ(भविष्य निधि संगठन) ने अपने पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। बैंकों में नोटबंदी का दबाव होने की वजह से अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। इसके बाद प्रमाण पत्र न मिलने पर पेंशन रोक दी जाएगी। साथ ही दूर रह रहे पेंशनरों से डिजिटल प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया है। इसके लिए ईपीएफओ ने जनसेवा केन्द्रों पर पेंशनरों के प्रमाण पत्र के लिए करार किया है। पेंशनर इन केन्द्रों में जाकर यह काम करा सकते हैं।
यूपी-बिहार में पीएफ के दस लाख से ज्यादा पेंशनर हैं। अब उन्हें 15 जनवरी तक जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। इसके साथ उन्हें आधार कार्ड और अंगुलियों के प्रिंट भी देने होंगे। यह काम तभी होगा जब वे मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगे क्योंकि उसी में ओपीडी नंबर मिलेगा जिस दर्ज कराने के बाद ही जीवित प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा। ईपीएफओ के केन्द्रीय अपर आयुक्त डॉ. वीपी सिंह ने सभी ईपीएफओ कार्यालयों में भी पेंशनरों के प्रमाण पत्र के लिए काउंटर खोल दिए हैं। निर्देश हैं कि पीएफ पेंशन के खाते के साथ बैंक खाता नंबर फिर से दर्ज करना पड़ेगा। नया बैंक खाता देने का भी विकल्प होगा। ईपीएफओ ने पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए ईपीएफओ, बैंक और जनसेवा केन्द्रों को अधिकृत किया है। प्रवर्तन अधिकारी एके शुक्ल ने बताया कि इस व्यवस्था का लाभ पेंशनरों को तत्काल उठाना चाहिए। डिजिटल प्रमाण पत्र भी 15 जनवरी तक लिए जाएंगे।
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