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इलाहाबाद : सीबीएसई में टीईटी की तर्ज पर पीईटी पास ही बन सकेंगे प्रिंसिपल!, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने लिया फैसला, और भी हो सकते हैं कई बदलाव, मानव संसाधन विकास मंत्रलय की मोहर लगनी बाकी

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इलाहाबाद : सीबीएसई में टीईटी की तर्ज पर पीईटी पास ही बन सकेंगे प्रिंसिपल!, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने लिया फैसला, और भी हो सकते हैं कई बदलाव, मानव संसाधन विकास मंत्रलय की मोहर लगनी बाकी

ऑनलाइन होगी पीईटी परीक्षा : हालांकि सीबीएसई ने परीक्षा के लिए सिलेबस या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद सीबीएसई की ओर से सफल अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके आधार पर वह किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

🌑 शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने लिया फैसला, और भी हो सकते हैं कई बदलाव

संजीव गिरि, इलाहाबाद । सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। दसवीं कक्षा में दोबारा बोर्ड परीक्षा को जरूरी बनाने केप्रस्ताव केबाद अब सीबीएसई ने फैसला लिया है कि सीबीएसई संबंद्ध स्कूलों में कोई भी व्यक्ति सीधे प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। यानि अब इच्छुक व्यक्ति को सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए पीईटी यानि (प्रिंसिपल पात्रता टेस्ट) देना होगा।

सीबीएसई ने यह फैसला स्कूलों में गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास कई बार यह शिकायत आ चुकी है कि कई स्कूल संचालक योग्य ना होने के बावजूद प्रिंसिपल का पद संभालते हैं, वहीं कई लोग सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल का पद संभाल लेते हैं। सीबीएसई के फैसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रलय की मोहर लगनी बाकी है। इसके बाद यह देशभर में लागू हो जाएगा। सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक पीयूष शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव की मंजूरी जल्द मिलने की संभावना है। शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य से यह पहल बोर्ड कर रहा है।

ऐसे होगा प्रिंसिपल का चयन

नई प्रक्रिया लागू होने पर पीईटी परीक्षा में सीनियर टीचर समेत अन्य शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं।

अभी तक प्रिंसिपल के सेलेक्शन स्कूल अध्यक्ष या सेक्रेटरी और मैनेजमेंट कमेटी मेंबर के फैसले के आधार पर होता है। नई प्रक्रिया में संस्था अध्यक्ष, सचिव, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर के अलावा एक सीबीएसई प्रतिनिधि और एक राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा।

🔴 मानव संसाधन विकास मंत्रलय की मोहर लगनी बाकी

🔵 कई स्कूल संचालक अभी तक योग्य न होने पर भी बन जाते थे प्रिंसिपल

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