लखनऊ : हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने जा रही यूपी बोर्ड परीक्षा में स्वकेंद्र की मांग वाली याचिकाएं निस्तारित
विधि संवाददाता, लखनऊ : हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने जा रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में स्वकेंद्र बनाए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा है कि अगले माह से शुरू होने वाली परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों में दखल देना उचित नही है। अदालत ने कहा है कि स्वकेंद्र बनाए जाने के मामले में यूपी बोर्ड अगले सत्र 2017-18 में राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्णय लेने पर विचार कर सकता है।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की नीति को देखते हुए अगले सत्र में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल अदालत ने इस वर्ष होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्वकेंद्र बनाए जाने की मांग वाली लगभग तीन दर्जन याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता बोर्ड को प्रत्यावेदन भेजेंगे जिनका निपटारा आठ हफ्ते में किया जाएगा।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने याची इस्लामिया इंटर कॉलेज व अन्य की ओर से अधिवक्ता आनंद मनि त्रिपाठी सहित अन्य द्वारा दायर लगभग 33 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह फैसला दिया है।
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