लखनऊ : डीआईओएस के खिलाफ जांच में सुस्ती पर कोर्ट सख्त, सभी वाहन डीलरों के खिलाफ जांच के आदेश
•एनबीटी, लखनऊ : हाई कोर्ट ने राजधानी में वाहन डीलरों द्वारा दोहरे इनवॉइस बनाकर रजिस्ट्रेशन में टैक्स चोरी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। नीरज कुमार ने टैक्स चोरी के मामले में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि वाहन के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले वास्तविक टैक्स में डीलर घपलेबाजी कर सरकारी खजाने को चपत लगा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन सप्ताह में प्रमुख सचिव गृह समेत सभी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आरटीओ लखनऊ को जांच के निर्देश दिए हैं।•एनबीटी, लखनऊ : हाई कोर्ट ने लखनऊ के डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी के खिलाफ विजिलेंस जांच लम्बित होने के मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाब न मिलने पर सख्त नाराजगी जताई है। नेशनल असोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ यूथ ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की थी। जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि संबंधित सचिव इस मामले में हलफनामा दाखिल करें अन्यथा उन्हें पेश होना होगा।
जनहित याचिका में कहा गया है कि डीआईओएस के खिलाफ चार साल से विजिलेंस जांच लम्बित हैं। हालांकि उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जांच पूरी नहीं की जा रही। कोर्ट से मांग की गई है कि जांच को तय समय में पूरा करने और इस दौरान उमेश कुमार को डीआईओएस पद से हटाने के साथ किसी भी अन्य महत्वपूर्ण पद पर तैनाती न दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट में बुधवार को सरकारी वकील ने बताया कि सरकार या विभाग से अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।