कोर्टशाला : राष्ट्रगान के बीच में खड़ा होना जरूरी नहीं - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली (एसएनबी)। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म दंगल में कुश्ती में पदक जीतने पर राष्ट्रगान बजा था। उस समय कुछ लोगों के खड़े नहीं होने पर विवाद हो गया था।जस्टिस दीपक मिश्रा और आर. भानुमति की बेंच ने यह स्पष्टीकरण उस समय दिया जब याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि शीर्ष अदालत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर भी दर्शकों से खड़ा होने की अपेक्षा है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी फिल्म, समाचार फिल्म या वृत्तचित्र की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है तो दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर र्चचा की आवश्यता है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी।