इलाहाबाद : 9342 टीजीटी-एलटी टीचरों की नियुक्ति को चुनौती, बिना टीईटी के हो रही कक्षा 6 से 8 तक में भर्ती ,याचिका निस्तारित
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में 9342 एलटी ग्रेड टीचरों की भर्ती के खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में बगैर टीईटी के अध्यापकों की कक्षा 6 से 10 तक की भर्ती को चुनौती दी गयी थी। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती 21 दिसंबर 2016 के विज्ञापन से नहीं की जायेगी। इन कक्षाओं के अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि केवल कक्षा 9 व 10 के अध्यापकों की ही भर्ती की जाएगी, जिसमें टीईटी अनिवार्य नहीं है।
सरकारी अधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने बिना कोई निर्देश जारी किये याचिका निस्तारित कर दी और कहा कि सरकार ने स्वयं ही कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक के सहायक अध्यापकों की इस विज्ञापन से भर्ती नहीं की जाएगी।1यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने संभल जिले के मुहम्मद तसलीम व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमान्त सिंह ने बहस की। 1इनका कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 2 (एन) के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ ही नियम 8(1) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 121 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन में कक्षा 6 से 10 तक के टीजीटी धारकों को एलटी ग्रेड टीचर बिना टीईटी के भर्ती की जा रही है, जो 2009 के अधिनियम के विपरीत है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी। जब सरकार ने स्वयं ही बिना टीईटी के कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती न करने का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने याचिका इसी आधार पर निस्तारित कर दी।विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में 9342 एलटी ग्रेड टीचरों की भर्ती के खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में बगैर टीईटी के अध्यापकों की कक्षा 6 से 10 तक की भर्ती को चुनौती दी गयी थी। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती 21 दिसंबर 2016 के विज्ञापन से नहीं की जायेगी। इन कक्षाओं के अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि केवल कक्षा 9 व 10 के अध्यापकों की ही भर्ती की जाएगी, जिसमें टीईटी अनिवार्य नहीं है। सरकारी अधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने बिना कोई निर्देश जारी किये याचिका निस्तारित कर दी और कहा कि सरकार ने स्वयं ही कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक के सहायक अध्यापकों की इस विज्ञापन से भर्ती नहीं की जाएगी।1यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने संभल जिले के मुहम्मद तसलीम व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमान्त सिंह ने बहस की। 1इनका कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 2 (एन) के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ ही नियम 8(1) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 121 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन में कक्षा 6 से 10 तक के टीजीटी धारकों को एलटी ग्रेड टीचर बिना टीईटी के भर्ती की जा रही है, जो 2009 के अधिनियम के विपरीत है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी। जब सरकार ने स्वयं ही बिना टीईटी के कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती न करने का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने याचिका इसी आधार पर निस्तारित कर दी।