इलाहाबाद : छात्रओं का परीक्षा केंद्र दूर भेजने पर रोक, यूपी बोर्ड से परीक्षा केंद्र दूर तय करने पर चार सप्ताह में मांगा जवाब, दस छात्रओं की याचिका में शासनादेश का दिया गया है हवाला
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के निर्णय पर जवाब मांगा है। साथ ही याचीगण का परीक्षा केंद्र विद्यालय से 16 किलोमीटर दूर भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में 13 अक्टूबर, 2016 के शासनादेश के अनुसार ही निर्णय लिया जाय।1पुष्पादेवी और नौ अन्य छात्रओं की याचिका पर यह न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर के शासनादेश में कहा गया है कि लड़कियों का परीक्षा केंद्र या तो उनके कालेज में रखा जाएगा या फिर पांच किलोमीटर की सीमा के भीतर रहेगा। इसका उल्लंघन कर यूपी बोर्ड ने 15-16 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया है। यह याचिका चंद्रशेखर आजाद इंटर कालेज पूरबनारा इलाहाबाद के परीक्षार्थियों ने की है। अफसरों ने पहले इस विद्यालय के इंटर के छात्रों का केंद्र चार किमी दूर भगवती प्रसाद ओझा कालेज दहियावां तय किया था। बाद में उसे बदलकर सुमेरा देवी इंटर कालेज लालगोपालगंज कर दिया गया जो विद्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर है। 1इसी विद्यालय के हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का केंद्र गंगा इंटर कालेज तुलसीपुर अटरामपुर बनाया गया है, यह केंद्र भी विद्यालय से 13 किमी दूर है। कोर्ट ने बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब मांगते याचीगण का केंद्र शासनादेश के अनुसार निर्धारित करने का निर्देश दिया।
🔴 यूपी बोर्ड से परीक्षा केंद्र दूर तय करने पर चार सप्ताह में मांगा जवाब
🌑 दस छात्रओं की याचिका में शासनादेश का दिया गया है हवाला