इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण में धांधली के मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण में धांधली के मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की सैकड़ों अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने खगेश कुमार केस में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 1991 से पहले से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित की जाए। आदेश के पालन के अनुक्रम में मनमानी हुई और बड़ी संख्या में 1991 के बाद नियुक्त कर्मियों को नियमित कर लिया गया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जिसे अपीलों में चुनौती दी गई है।
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण में धांधली के मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की सैकड़ों अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने खगेश कुमार केस में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 1991 से पहले से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित की जाए। आदेश के पालन के अनुक्रम में मनमानी हुई और बड़ी संख्या में 1991 के बाद नियुक्त कर्मियों को नियमित कर लिया गया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जिसे अपीलों में चुनौती दी गई है।