फर्जीवाड़े का आरोपी शिक्षक हुआ बर्खास्त
अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा क्षेत्र कटेहरी के प्राथमिक विद्यालय रंडौली में तैनात सहायक अध्यापक को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। उक्त शिक्षक पर विभाग को गुमराह करते हुए नौकरी के साथ ही संस्थागत शिक्षा हासिल करने का आरोप है। इसके अलावा नौकरी हासिल करने में कूटरचित अभिलेखों लगाने का मामला पकड़ा गया है।
उक्त क्षेत्र के नरायनपुर संगिया से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर चयनित हुए अशोक कुमार ¨सह ने इंटरमीडिएट की शैक्षिक योग्यता के आधार पर शिक्षामित्र के पद पर बाद में सेवा शुरू की थी। शासन की मंशा के अनुसार शिक्षामित्रों के समायोजन का लाभ हासिल करते हुए उनको बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने का लाभ मिला था। मौजूदा समय में वह प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर रंडौली में तैनात थे। उक्त शिक्षक द्वारा नौकरी हासिल करने में कूटरचना करने तथा विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का अरोप लगाते हुए सियाराम वर्मा ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी। लिहाजा बीएसए ने कमेटी गठित कर जांच कराई तो फर्जीवाडा सामने आया। जांच कमेटी ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने समायोजन से पहले शिक्षामित्र के पद पर मानदेय लेते हुए संस्थागत तौर पर शास्त्री की उपाधि हासिल की है। यहीं नहीं उक्त अवधि का मानदेय भी आरोपी ने हासिल किया है। इसके साथ ही शैक्षिक अभिलेखों में भी हेराफेरी करने का मामला पकड़ा गया। शिक्षामित्र के पद पर चयन का आधार बने अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का प्रमाणपत्र भी जांच के दौरान संदिग्ध पाया गया। उक्त आख्या के आधार पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उक्त शिक्षक की सेवा को समाप्त करने का अनुमोदन कर दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जेएन ¨सह ने बताया कि आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है।