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लखनऊ : बिना मान्यता के चल रहे रेन्बो स्कूल को बंद करने का आदेश

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लखनऊ : बिना मान्यता के चल रहे रेन्बो स्कूल को बंद करने का आदेश

लखनऊ (डीएनएन)। बिना मान्यता लिए ही छावनी क्षेत्र में चल रहे रेन्बो स्कूल में अब अमान्य तरीके से कक्षाएं नहीं चल सकेंगी। गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने स्कूल में अमान्य कक्षाएं तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए। साथ ही कहा कि इस स्कूल के बच्चों का दाखिला पास के परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालय में सुनिनिश्चत कराएं।

बीएसए ने स्कूल प्रबंध को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी तलब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमान्य विद्यालय संचालन करने के आरोप में क्यों न प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।छावनी क्षेत्र में पिछले करीब 12 वर्ष साल से रेन्बो स्कूल का संचालन हो रहा है। कक्षा पांच तक चलने वाले इस विद्यालय में मौजूदा समय में करीब 560 बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार को छावनी परिषद की बैठक में इस विद्यालय की फीस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा था। बोर्ड के सदस्य प्रमोद शर्मा, जगदीश प्रसाद, संजय वैश्य व अमित शुक्ला ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। साथ ही कहा था कि अभिभावकों की शिकायत है कि विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है। यहां की टीसी भी दूसरे स्कूल में नहीं मानी जा रही। विरोध के बाद भी बिना मान्यता वाले रेन्बो स्कूल की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।

कागज दिखाएं अन्यथा बंद करें अमान्य कक्षाएं : स्कूल प्रबंधक को दी गई नोटिस में बीएसए ने कहा है कि आरटीई 2009 की धारा-18 (ए) के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र लिए बिना कोई भी विद्यालय नहीं स्थापित किया जा सकता। ऐसे में यदि विद्यालय को कोई अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त है तो उसके आदेश की छायाप्रति तत्काल उपलब्ध कराएं। अन्यथा विद्यालय की अमान्य कक्षाओं का संचालन बंद करें।

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