नई दिल्ली : फर्जी पैन कार्ड से बचने के लिए आधार जरूरी - बोली सरकार
नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पैन कार्ड जारी करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि फर्जी पैन कार्ड की समस्या से निपटने के लिए आधार की अनिवार्यता जरूरी है। केंद्र ने आधार को सुरक्षित और मजबूत बताया, जबकि पैन कार्ड में फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई। याची ने सरकार के निर्णय को असंवैधानिक बताया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आयकर अधिनियम, 2017 की धारा 139 (एए) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। वित्त अधिनियम, 2017 के तहत इसे शामिल किया गया है। यह एक जुलाई से प्रभावी होगा। सरकार ने 139 (एए) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार नंबर मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को जस्टिस एके सीकरी और न्यायमूर्ति एके भूषण की पीठ के समक्ष केंद्र के इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तकरीबन 10 लाख पैन कार्ड को निरस्त किया जा चुका है, जबकि सरकार को अब तक 113.7 करोड़ आधार में से एक में भी फर्जीवाड़े का मामला नहीं मिला है।’>>केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष1’>>आयकर अधिनियम की धारा 139 (एए) को दी गई है चुनौती