नई दिल्ली : सुनिश्चित करें, स्कूलों में न बिके किताब-कापियां
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके अधीन आने वाले स्कूल व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त न हों।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति अनु मल्होत्र की खंडपीठ ने कहा कि सीबीएसई यह देखे कि स्कूल परिसर के अंदर यूनिफार्म व किताबें न बेची जाएं। अदालत में यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पोखरियाल ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि कुछ स्कूलों में किताबें व यूनिफार्म मार्केट से ज्यादा दाम में बेची जा रही हैं, जबकि अभिभावक कहीं से भी किताबें व यूनिफार्म खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। जो जूते बाजार में 500 रुपये में मिलते हैं, स्कूल में वह 1500 रुपये में बेचे जा रहे हैं।अदालत ने कहा कि 21 फरवरी 2011 को इस बारे में सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि उससे मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल अपने परिसर के अंदर व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकता।