बांदा : सहायक अध्यापक के मरणोपरांत उनकी पत्नी को योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी
जागरण संवाददाता, बांदा : सहायक अध्यापक के मरणोपरांत उनकी पत्नी को योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी की है। बीएसए को 23 मई को सुनवाई के लिए तलब किया है।
बबेरू थाना क्षेत्र के रगौली गांव निवासी साधना देवी के पति सत्यप्रकाश ¨सह सहायक अध्यापक पद पर प्राथमिक विद्यालय थरथुआ में नियुक्त थे। सेवाकाल के दौरान 11 जून 2014 को सत्यप्रकाश की मौत हो गई। शिक्षक की पत्नी समाजशास्त्र से स्नातकोत्तर और बीएड हैं। उन्होंने 16 दिसंबर 2015 को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति हेतु लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन लंबे समय बाद भी नियुक्ति न मिल पाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। जिस पर न्यायालय ने बीएसए को 19 अक्टूबर 2016 को निर्देश दिया कि योग्यता अनुसार उचित पद पर नियुक्त दी जाए। विभाग ने लंबे समय तक टालमटोल किया। कुछ समय बाद बीएसए ने साधना देवी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया। वादी ने न्यायालय में कंटेंट आफ कोर्ट दायर किया। जिस पर न्यायालय ने बीएसए को तलब करने के साथ अवमानना की नोटिस जारी की है। निर्देश में कहा गया है कि कोतवाली पुलिस 15 मई तक बीएसए को नोटिस के बारे में अवगत कराए।