देवरिया : 23 अफसरों पर लगाया गया जुर्माना, डायट प्राचार्य को एक, जिला विद्यालय निरीक्षक पांच, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चार को मामलों में अर्थदंड
देवरिया । आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने व कारण बताओ नोटिस की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिले के 23 जन सूचना अधिकारियों को दंडित किया है। यह जानकारी जिले के एडीएम वित्त एवं राजस्व सीताराम गुप्ता1एडीएम के मुताबिक आयुक्त ने जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को चार मामलों में 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा डायट प्राचार्य को एक, जिला विद्यालय निरीक्षक पांच, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चार, एसडीएम सदर एक, एसडीएम सलेमपुर एक, जिला पूर्ति अधिकारी एक, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एक, अधिशासी अधिकारी देवरिया तीन मामले में अर्थदंड लगाया है। बीडीओ भटनी तीन, तरकुलवा दो, भाटपाररानी दो, रुद्रपुर एक, पथरदेवा एक, भागलपुर एक, सलेमपुर एक, बनकटा दो, उपायुक्त श्रम रोजगार को एक मामले में दंडित किया है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी देवरिया नकछेद, अकटहां, भटनी व हाटा, ग्राम विकास अधिकारी रुच्चापार पर भी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सभी 40 मामलों की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त एसएचए रिजवी की पीठ ने की। उप्र राज्य सूचना आयोग की तरफ से उप रजिस्ट्रार ने पांच जून को जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि संबंधित तत्कालीन जन सूचना अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की धनराशि की कटौती आदेश में दिए गए हैं।’>>आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर आयुक्त ने की कार्रवाई1