इलाहाबाद : अनुदेशकों की आउटसोर्सिग से भर्ती पर रोक
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1016 अनुदेशकों की आउटसोर्सिग से भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। 1 यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति व 14 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिग से भर्ती नहीं की जा सकती। नियमानुसार रोजगार कार्यालय द्वारा पद अधिसूचित किये जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद छूट दिया जा सकता है, भर्ती प्रक्रिया में छूट नहीं दी सकती। सीधी भर्ती विज्ञापन नियुक्ति अधिकारी निदेशक द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं। तीन सदस्यीय चयन समिति भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। संस्थान ने भर्ती की जिम्मेदारी आउटसोर्सिग कंपनी हर्ष स्टाफिंग सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी है, जो कानून व नियमों के विपरीत है। अनुदेशक पद पर सीटीआइ ट्रेंड डिग्रीधारी व डिप्लोमा होल्डर की ही नियुक्ति की जा सकती है। याची का कहना है कि संस्था के सदस्य ट्रेंड सीटीआइ डिग्री धारक हैं। उनकी नियमित नियुक्ति न कर आउटसोर्सिग से भर्ती करना उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1016 अनुदेशकों की आउटसोर्सिग से भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। 1 यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति व 14 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिग से भर्ती नहीं की जा सकती। नियमानुसार रोजगार कार्यालय द्वारा पद अधिसूचित किये जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद छूट दिया जा सकता है, भर्ती प्रक्रिया में छूट नहीं दी सकती। सीधी भर्ती विज्ञापन नियुक्ति अधिकारी निदेशक द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं। तीन सदस्यीय चयन समिति भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। संस्थान ने भर्ती की जिम्मेदारी आउटसोर्सिग कंपनी हर्ष स्टाफिंग सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी है, जो कानून व नियमों के विपरीत है। अनुदेशक पद पर सीटीआइ ट्रेंड डिग्रीधारी व डिप्लोमा होल्डर की ही नियुक्ति की जा सकती है। याची का कहना है कि संस्था के सदस्य ट्रेंड सीटीआइ डिग्री धारक हैं। उनकी नियमित नियुक्ति न कर आउटसोर्सिग से भर्ती करना उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।