प्रतापगढ़ : मान्यता बिना चल रहे 11 स्कूलों को नोटिस, बेसिक शिक्षा महकमे का कहना है कि अब बिना मान्यता स्कूलों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
इनको मिली नोटिस
बगैर मान्यता के संचालित होने वाले 11 स्कूलों को बीएसए ने नोटिस देकर तत्काल बंद करने की हिदायत दी है। जिन स्कूलों को नोटिस जारी की गई है, उनमें पट्टी का गंगादीन शिक्षण संस्थान, सेंट पैट्रिक पब्लिक स्कूल, डीके पब्लिक स्कूल, राम शिक्षण संस्थान, सिटी मांटेसरी स्कूल, मुजाही बाजार का दुर्गा कान्वेंट स्कूल, ओम साइंस कान्वेंट क्लासेज, वैष्णवी माडर्न पब्लिक स्कूल व शिवकुमारी देवी कान्वेंट कंप्टीशन स्कूल बजरंग नगर उड़ैयाडीह, प्रतिभा क्लासेज कोटिया रमगढा देवसरा और आलम क्लासेज मेंढ़ौली रामपुर संग्रामगढ़ शामिल है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : जिले में बिना मान्यता संचालित 11 स्कूलों को नोटिस जारी की गई है। बेसिक शिक्षा महकमे का कहना है कि अब बिना मान्यता स्कूलों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। जांच में मिले ऐसे स्कूलों पर एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। शिक्षा निदेशक ने अवैध विद्यालयों का संचालन रोकने की हिदायत दी है। बीएसए बीएन सिंह ने कहा है कि नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत अमान्य विद्यालय को संचालित किया जाना एक दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो मान्यता लिए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को लेकर महकमा सख्त हुआ है। बीएसए ने कहा है कि जो भी लोग बिना मान्यता लिए विद्यालय संचालित करते पाए गए तो जुर्माना लगेगा ही, साथ ही साथ जब तक विद्यालय का संचालन बंद नहीं करते 10 हजार रुपया प्रति दिन अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। उन्होंने मान्यता विहीन अमान्य प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन को आगाह किया है कि वह अपने स्कूलों में नामांकित बच्चों का करीबी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश करा दें। बगैर मान्यता वाले विद्यालयों का संचालन बंद करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। बीएसए ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश मिल चुके है। शासन के निर्देशों के तहत इसे अभियान के तहत अमली जामा पहनाया जाएगा।1’>>गैर मान्यता प्राप्त व अमान्य विद्यालय को संचालित करना दंडनीय अपराध1’>>जुर्माना के अलावा दस हजार रुपया प्रतिदिन भुगतना होगा अतिरिक्त दंड