इलाहाबाद : राजकीय कालेजों में अध्यापकों के समायोजन शासनादेश पर रोक
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के समायोजन के शासनादेश 29 जून 2017 के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में बेहतर जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने शैलेंद्र कुमार सिंह व 107 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश भर के 638 अध्यापकों का समायोजन कर रहा है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के परिपत्र व शासनादेश की वैधता को चुनौती दी गई है। जिसके तहत निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश जारी किए थे कि वह सभी राजकीय माध्यमिक कालेजों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं।
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के समायोजन के शासनादेश 29 जून 2017 के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में बेहतर जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने शैलेंद्र कुमार सिंह व 107 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश भर के 638 अध्यापकों का समायोजन कर रहा है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के परिपत्र व शासनादेश की वैधता को चुनौती दी गई है। जिसके तहत निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश जारी किए थे कि वह सभी राजकीय माध्यमिक कालेजों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं।
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