मुजफ्फरनगर : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना नहीं देने पर डीआईओएस दंडित
मुजफ्फरनगर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर डीआईओएस पर दस हजार का अर्थदंड किया है। यह पैसा उनके वेतन से काटने के लिए कहा गया है।
सरवट के शफीक राव ने सूचना अधिकार नियम के अंतर्गत डीआईओएस से शारदेन स्कूल के संबंध में जानकारी मांगी थी। पूछा गया था कि शारदेन पब्लिक स्कूल किसकी बिल्डिंग में और कब से संचालित है। शारदेन की जमीन का मूल मालिक कौन है और वह किस आधार पर है। स्कूल की मान्यता के क्या मानदंड हैं। कितनी भूमि स्कूल संचालन के लिए जरूरी है। स्कूल में कोर्ट के आदेश पर निर्धन बच्चों का प्रवेश होता है या नहीं। डीआईओएस ने जब सूचना नहीं दी जो शफीक ने राज्य सूचना आयुक्त का दरवाजा खटखटाया। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जान-बूझकर सूचना नहीं देने पर डीआईओएस पर दस हजार का अर्थदंड किया है। यह पैसा उनके वेतन से काटने के आदेश दिए गए हैं।