इलाहाबाद : ओबीसी प्रमाणपत्र में अब समय की बाध्यता समाप्त एसएससी, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई नई व्यवस्था, आयोग के फैसले से ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत
इलाहाबाद प्रमुख संवाददाताक । र्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने ओबीसी सर्टिफिकेट देने में समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। आयोग ने यह व्यवस्था एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद बनाई है।भर्तियों में ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ तो मिलता ही है अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर डीएम की ओर से जारी ओबीसी सर्टिफिकेट देना होता है। अब तक की व्यवस्था में किसी भी भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि से तीन साल पूर्व और आवेदन की अंतिम तिथि के छह माह बाद तक जारी ओबीसी सर्टिफिकेट ही स्वीकार किए जाते थे।इस अवधि तक का ओबीसी सर्टिफिकेट न देने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी का मानकर उन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया जाता था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होने में आने वाली दिक्कत का मामला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार करने में समय की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन (डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन) तक भी सर्टिफिकेट देंगे तो उसे स्वीकार किया जाएगा। स्पष्ट है कि इससे ओबीसी अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी।