इलाहाबाद : वेतन वृद्धि का लाभ न मिलने से शिक्षकों में नाराजगी
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 22 दिसंबर 2016 को जारी शासनादेश में राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान के वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी। जिसके कारण पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षक चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान से वंचित थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि 21 अगस्त को जारी शासनादेश में शिक्षकों को चयन या प्रोन्नत वेतनमान मिलने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। जो कि आपत्तिजनक है और शिक्षकों में नाराजगी है। माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए पदोन्नति की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिन विषयों में विद्यालयों में प्रवक्ता के पद उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें पदोन्नत का लाभ मिल जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में अध्यापक अपने मूल पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस कारण शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर कम से कम एक वेतन वृद्धि का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए।