एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर फतेहपुर सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद हरदोई वाराणसी उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर बहराइच मुरादाबाद कानपुर श्रावस्ती अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा अलीगढ़ झांसी गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

लखनऊ : नियुक्तियों में गड़बड़ी पर वीसी को काम करने से रोका, मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला

0 comments

लखनऊ : नियुक्तियों में गड़बड़ी पर वीसी को काम करने से रोका, मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ । नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. निशीथ राय को कार्य करने से रोक दिया है। प्रो. राय की नियुक्ति और बतौर कुलपति विश्वविद्यालय में उनकी ओर से की गई नियुक्तियों में गड़बड़ियों के आरोप पर शासन ने हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति शैलेंद्र सक्सेना से जांच कराने का फैसला किया है। जांच पूरी होने तक कुलपति का चार्ज दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव को दिया गया है।

पिछले दिनों कुलपति प्रो. राय की नियुक्ति और उनकी ओर से की गई भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। आरोप है कि वे लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर भी। कुलपति बनने के बाद भी वे केंद्र के डायरेक्टर बने रहे।

पिछले दिनों उनकी ओर से विश्वविद्यालय में की गई भर्ती में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच में भी गंभीर तथ्य सामने आए। ये भी कहा गया है कि भर्तियों में गड़बड़ी का जब तत्कालीन रजिस्ट्रार ने विरोध किया तो उन्हें भी हटवा दिया गया था।

*मामला पहुंचा कार्य परिषद*

यह मामला विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद के सामने गया। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। परिषद ने प्रकरण की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित करने और जांच अधिकारी के चयन के लिए अध्यक्ष सामान्य परिषद को अधिकृत करने को कहा। परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक (अधिकतम 06 माह) कुलपति का कार्य प्रमुख सचिव दिव्यांगजन को सौंप दिया जाए।

विशेष सचिव विजय कुमार यादव ने 16 अगस्त को आदेश जारी कर दिया। जांच के दौरान प्रो. राय को वेतन व भत्ते सामान्य रूप से मिलते रहेंगे। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जब तक जांच पूरी होगी तब तक प्रो. राय कार्य नहीं करेंगे।

प्रो. राय बोले-हमें आदेश की जानकारी नहीं
वहीं प्रो. राय का कहना है कि वह सामान्य परिषद के सदस्य सचिव हैं। उन्हें इस तरह की बैठक या जांच की कोई जानकारी नहीं है। प्रो. राय का कहना है कि उन्हें आज तक इस बारे में कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद ही वह इस बारे में कुछ कह सकते हैं।

राज्यपाल को दी जाएगी रिपोर्ट

सामान्य परिषद द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग जो रिपोर्ट देगा, उसे सामान्य परिषद में रखा जाएगा। इस पर सामान्य परिषद अपनी संस्तुति कुलाध्यक्ष (राज्यपाल) को देगी। इस पर कुलाध्यक्ष कोई निर्णय ले सकेंगे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।