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डीएलएड : नया आदेश जारी, मार्च 19 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी करना होगा डीएलएड

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डीएलएड : नया आदेश जारी, मार्च 19 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी करना होगा डीएलएड

स्कूल शिक्षा विभाग ने डीएलएड को लेकर शिक्षकों को हो रहे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक मार्च 2019 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के लिए भी डीएलएड जरूरी है, वहीं डीएलएड के बराबर का कोर्स कर रहे शिक्षकों के लिए पंजीयन जरूरी नहीं है, पर उन्हें मार्च 2019 तक कोर्स पूरा करना होगा।

जिले के सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करना होगा। जिले में करीब तीन हजार शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें डीएलएड करना हैं। अभी भी आधे से कुछ ज्यादा ने ही पंजीयन कराया है। इसमें निजी स्कूलों में साढ़े 19 सौ तो सरकारी स्कूलों में 972 शिक्षक शामिल हैं। कई तो कन्फ्यूजन की वजह से पंजीयन नहीं करवा रहे हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति प्रदेश के जिलों में है। शिक्षा विभाग ने पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 कर दी।

अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए पंजीयन जरूरी- संशोधित आदेश के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षकों को भी डीएलएड करना है, जो डीएड तो कर चुके हैं लेकिन 12वीं में पचास फीसदी से कम अंक है तो उन्हें 31 मार्च 2017 तक एनआईओएस में 12वीं में परीक्षा के लिए पंजीयन कराने के साथ ही प्राप्तांकों में सुधार करना होगा। साथ ही जो डीएलएड में पंजीयन करा रहे हैं।

पर 12वीं में 50 फीसदी से कम नंबर है, उन्हें भी श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए पंजीयन कराना होगा। संशोधित आदेश के मुताबिक डीएलएड के समतुल्य पाठ्यक्रम में दस अगस्त से पहले प्रवेश लेने वाले शिक्षकों को डीएलएड में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है।

इन बिंदुओं में हुआ बदलाव

स्कूल शिक्षा सचिव विकासशील ने जिला शिक्षाधिकारियों को सात बिंदुओं में संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें ये बदलाव शामिल हैं।

0 शिक्षा के अधिकार कानून में पहली से लेकर आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को डीएलएड करना जरूरी है। हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों के व्याख्याताओं के लिए डीएलएड में पंजीयन जरूरी नहीं है।
0 व्याख्याता व व्याख्याता पंचायत के लिए अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता बीएड तय है। उनके लिए यह योग्यता प्राप्त करने की अवधि का निर्धारण भर्ती नियमों व नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत अलग से किया गया है।

0 शिक्षक जो स्नातक और बीएड डिग्रीधारी है। उन्हें पांचवीं तक पढ़ाने के बावजूद डीएलएड में पंजीयन अनिवार्य नहीं है। ऐसे शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा। इस बारे में डिटेल जानकारी 30 सितंबर के बाद एनआईओएस देगा।

0 ऐसे शिक्षक जो व्यावसायिक योग्यता नहीं रखते और 31 मार्च 2019 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें डीएलएड के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कहां कितने अप्रशिक्षित शिक्षक

ब्लॉक प्राथमिक मिडिल हाई हायर सेके. योग

रायगढ़ 27 13 20 10 70
पुसौर 16 13 14 25 68
बरमकेला 28 23 15 10 76
सारंगढ़ 46 27 19 14 106
तमनार 34 28 24 28 114
खरसिया 24 07 18 12 61
घरघोड़ा 36 15 06 10 67
लैलूंगा 33 20 16 09 78
धरमजयगढ़ 87 32 33 180 332

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