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लखनऊ : यूपी में स्कूलों के गेट पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी, निर्देश जारी

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लखनऊ : यूपी में स्कूलों के गेट पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी, निर्देश जारी

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ । यूपी के सभी स्कूलों को अपने यहां प्रवेश और निकास द्वार के साथ ही वॉशरूम के दरवाजों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। इसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, सुरक्षा गार्डों, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, कैंटीन कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाए।

प्राइवेट स्कूल बस, वैन चालकों और कंडक्टरों का भी सत्यापन स्कूल प्रशासन को कराना होगा। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी सुलखान सिंह ने मंगलवार को यह दिशानिर्देश जारी किए।
गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्ष के छात्र की हत्या के बाद प्रदेश के डीजीपी ने मंगलवार को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें पुलिस कप्तानों से कहा गया है कि सभी प्राईवेट व सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्य के साथ स्थानीय क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, मजिस्ट्रेट से तालमेल कर सुरक्षा के लिए तय मानकों के अनुसार कार्रवाई करें।
डीजीपी ने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल-कॉलेज परिसर पर्याप्त ऊंची चारदीवारी से घिरा हो, जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हों। गेट पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड लगाने को भी कहा गया है।

*ये भी दिए गए है निर्देश*

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल-कॉलेज में हर आगंतुक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। उसका नाम, किससे मिला, पूरा पता और मोबाइल नंबर और वापस जाने के समय का रिकॉर्ड रखा जाए। स्कूल में प्रवेश और निकास द्वार, कॉरीडोर, स्वीमिंग पूल, वाशरूम के प्रवेश, निकास द्वार, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

*स्कूलों में अस्त्र-शस्त्र लाने पर लगे रोक*
स्कूल परिसर में किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। डीजीपी ने कहा है कि छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए अलग-अलग वॉशरूम होना चाहिए। टॉयलेट, वॉशरूम में खिड़की व जाली लगाने को भी कहा गया है।
स्कूल प्रशासन की ओर से परिसर में प्रवेश करते समय समस्त शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों द्वारा अधिकृत पहचान पत्र दिए जाएं। अगर कोई प्लंबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन स्कूल में आता है तो उसे भी अस्थायी पहचान पत्र दिया जाए। डीजीपी ने क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट और बीट इंचार्ज को संयुक्त रूप से मासिक सुरक्षा ऑडिट करने के भी निर्देश दिए।

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