लखनऊ : शिक्षामित्रों को दी गई छूट निरस्त, शिक्षामित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन के लिए उन्हें शिक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता से छूट देने के लिए उप्र निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में जो प्रावधान किया गया था, उसे भी खत्म कर दिया गया
राज्य ब्यूरो, लखनऊ । शिक्षामित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन के लिए उन्हें शिक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता से छूट देने के लिए उप्र निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में जो प्रावधान किया गया था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन रद किये जाने का आदेश देने के बाद कैबिनेट ने इस प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया है।
लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह साथ में उपस्थित ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ।