इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में गलत ढंग से नियुक्त अध्यापकों को नोटिस
इलाहाबाद, हिन्दुस्तान टीम : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गलत ढंग से नियुक्त अध्यापकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2011 की भर्ती के अभ्यर्थियों में से सामान्य के 70 फीसदी व आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पानेवालों की नियुक्ति का आदेश दिया तो सात दिसंबर 2012 के विज्ञापन के 95 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे कर ली गई।
जबकि उन्होंने 2012 की भर्ती में आवेदन ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सात दिसंबर 2012 की भर्ती पर विचार नहीं किया। ऐसे में 95 सहायक अध्यापकों को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने ऋषि श्रीवास्तव व नौ अन्य की अपील पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी एवं विनय कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।