इलाहाबाद : सामूहिक नकल के दोषी विद्यालय नहीं बनेंगे केंद्र, यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 केंद्र निर्धारण के लिए शासन ने जारी की नीति
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आगामी वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कराई जाने वाली हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की नीति शासन ने तय कर दी है। अधिकांश तौर पर तो नीति निर्देश परंपरागत ही हैं लेकिन, 2015, 2016 और 2017 में सामूहिक नकल के चलते जिन केंद्रों पर दोबारा परीक्षाएं संपादित करानी पड़ी हैं उन्हें इस बार डिबार कर दिया गया है। साथ ही प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने व 2017 में जिन केंद्रों पर सचल दल या शिक्षा और किसी प्रशासनिक अधिकारियों से निरीक्षण के दौरान अभद्र व्यवहार हुआ हो और उपद्रव होने पर एफआइआर दर्ज कराई गई हो उन्हें भी इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने से डिबार कर दिया गया है। इसके लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने शासन से निर्धारित हुई केंद्र निर्धारण नीति को समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज कर शासन की मंशा से अवगत कराया है। केंद्र निर्धारण के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 2018 की हाईस्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण ऑनलाइन किया जाए। इसकी सूचनाएं प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर भेजेंगे, जिसमें विद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, बिजली कनेक्शन, पेयजल-शौचालय की व्यवस्था, सड़क मार्ग से विद्यालय की दूरी आदि का जिक्र अपलोड होगा। केंद्र निर्धारण में इस बार प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगे विद्यालयों को वरीयता दी जाएगी।
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता, उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखे जाने की समुचित व्यवस्था के लिए कम से कम दो लोहे की आलमारी को आवश्यक बताया गया है। विद्यालय के चारों तरफ चहारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार पर गेट की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, बिजली आपूर्ति, पेयजल, शौचालय, संपर्क मार्ग की सुगमता, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षार्थियों की धारण क्षमता, केंद्र व्यवस्थापक के निर्धारण, परीक्षार्थियों के घरों से परीक्षा केंद्रों की दूरी अधिकतम आठ किमी., शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के स्वकेंद्र, स्वकेंद्र बनाए जाने की स्थिति में केंद्र व्यवस्थापक किसी दूसरे विद्यालय का नियुक्त करने का निर्देश परंपरागत ही है।