इलाहाबाद : जूनियर हाईस्कूल की प्रोन्नति को लेकर जवाब-तलब, सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूल में पदोन्नति को लेकर टीईटी का नया पेंच फंसा
इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूल में पदोन्नति को लेकर नया पेंच फंस गया है। हाईकोर्ट ने एनसीटीई से पूछा है कि प्रोन्नति देने के लिए क्या टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से गैर टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने को चुनौती दी गई है। मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई को इस मामले में सही जानकारी देने का निर्देश दिया है।
याची के अधिवक्ता की दलील थी कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने में टीईटी की अनिवार्यता को लागू नहीं कर रहा है, जबकि एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना में प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल दोनों में नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता है। 11 फरवरी 2011 को इसके लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है कि कक्षा एक से पांच तक के लिए प्राथमिक स्तर टीईटी और कक्षा छह से आठ तक के लिए उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी कराई जाए।
बेसिक शिक्षा परिषद ने आरटीआइ में मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा है कि प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है, जबकि याची के अधिवक्ता की दलील थी कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी होने के बाद जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। मांग की गई कि याची गण टीईटी उत्तीर्ण हैं इसलिए जूनियर हाईस्कूल के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाए। याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी।